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Bihar Mahila Sahayata Yojana 2026 : तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को मिलेगी ₹25,000 की सहायता

Bihar Mahila Sahayata Yojana 2026 : बिहार सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही बिहार महिला सहायता योजना 2025 (Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025) एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना विशेष रूप से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो तलाकशुदा हैं या जिन्हें उनके पति ने लंबे समय से छोड़ दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-2007 से चल रही है और 2017-18 से सहायता राशि को ₹10,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। अब तक हजारों महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। अगर आप भी पात्र हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें।

Bihar Mahila Sahayata Yojana 2026 : Overview

योजना का नामअल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना
विभागअल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार
मुख्य लाभ₹25,000 एकमुश्त आर्थिक सहायता (DBT से सीधे बैंक खाते में)
पात्र महिलाएंअल्पसंख्यक मुस्लिम तलाकशुदा या परित्यक्ता (पति द्वारा 2 साल से अधिक छोड़ी गई) या पति पूर्णतः मानसिक रूप से विकलांग
आयु सीमा18 से 50 वर्ष
आय सीमापरिवार की वार्षिक आय ₹4 लाख से कम
निवासबिहार की स्थायी निवासी
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन (जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में)
संपर्कटॉल फ्री: 1800-345-6123
शुरुआत2006-07 से चल रही योजना

बिहार महिला सहायता योजना 2025 का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य लक्ष्य अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ऐसे मामलों में जहां पति भरन-पोषण नहीं कर रहा हो या पूरी तरह मानसिक रूप से अक्षम हो, महिलाओं को एकमुश्त ₹25,000 की राशि दी जाती है। इससे महिलाएं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और जीवन को बेहतर बना सकें।

Bihar Mahila Sahayata Yojana 2026

योजना के लाभ

  • सहायता राशि: ₹25,000 (एक बार की एकमुश्त राशि)।
  • राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।
  • यह सहायता महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करती है

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदिका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला हो।
  • तलाकशुदा महिला या पति द्वारा 2 वर्ष से अधिक समय से परित्याग।
  • पति पूरी तरह मानसिक रूप से विकलांग होने की स्थिति।
  • आयु: 18 से 50 वर्ष के बीच।
  • परिवार की वार्षिक आय: ₹4 लाख से कम।
  • आवेदिका बिहार की स्थायी निवासी हो।

आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी हैं:

  • घोषणा पत्र (Declaration Form)।
  • अनुशंसा पत्र (जनप्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी से)।
  • आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या अन्य)।
  • आय प्रमाण पत्र।
  • यदि पति मानसिक विकलांग हैं तो सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और अन्य पहचान पत्र।

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

यह योजना पूरी तरह ऑफलाइन मोड में चल रही है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है।

  1. संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाएं।
  2. आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और उसे भरें।
  3. सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  4. फॉर्म जमा करें।
  5. विभागीय जांच के बाद राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए:

  • टॉल फ्री नंबर: 1800-345-6123 पर संपर्क करें।
  • जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क करें।
  • आधिकारिक वेबसाइट: state.bihar.gov.in/main

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